अतिशेष शिक्षकों के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को आखिरकार बैकफुट पर आना
पड़ा। शनिवार को विभाग ने आदेश जारी कर कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी बनाया
है।
इसका मतलब यह है कि अतिशेष बताए गए शिक्षक कलेक्टर के सामने आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसका निपटारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा।
विभाग ने गुरुवार रात अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची जारी की थी। इसमें भी मृत व रिटायर्ड शिक्षकों के नाम शामिल कर लिए थे। यह गलती तीसरी बार हुई थी। इससे पहले मई और जून में जारी की गई दो सूची में भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थी। इस बारे में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने दैनिक भास्कर से कहा था कि जिम्मेदार अफसरों को अब बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार रात जारी की गई सूची में गड़बड़ी को दैनिक भास्कर ने शनिवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इधर शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 11 अप्रैल को जारी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के किसी प्रावधान में अतिशेष कर्मचारी को आपत्ति है तो वह कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेगा।
मृत, रिटायर्ड मामले में डीईओ आयुक्त को भेजेंगे प्रस्ताव : नए आदेश में यह भी कहा गया है कि मृत, सेवा निवृत, त्यागपत्र देने वाले और बर्खास्त शिक्षकों के नाम आने के कारण स्कूल में अतिशेष हुए अन्य शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संज्ञान लेकर प्रस्ताव तैयार करेंगे। ये प्रस्ताव उन्हें आयुक्त को भेजना होगा।
इसका मतलब यह है कि अतिशेष बताए गए शिक्षक कलेक्टर के सामने आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसका निपटारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा।
विभाग ने गुरुवार रात अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची जारी की थी। इसमें भी मृत व रिटायर्ड शिक्षकों के नाम शामिल कर लिए थे। यह गलती तीसरी बार हुई थी। इससे पहले मई और जून में जारी की गई दो सूची में भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थी। इस बारे में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने दैनिक भास्कर से कहा था कि जिम्मेदार अफसरों को अब बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार रात जारी की गई सूची में गड़बड़ी को दैनिक भास्कर ने शनिवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इधर शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 11 अप्रैल को जारी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के किसी प्रावधान में अतिशेष कर्मचारी को आपत्ति है तो वह कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेगा।
मृत, रिटायर्ड मामले में डीईओ आयुक्त को भेजेंगे प्रस्ताव : नए आदेश में यह भी कहा गया है कि मृत, सेवा निवृत, त्यागपत्र देने वाले और बर्खास्त शिक्षकों के नाम आने के कारण स्कूल में अतिशेष हुए अन्य शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संज्ञान लेकर प्रस्ताव तैयार करेंगे। ये प्रस्ताव उन्हें आयुक्त को भेजना होगा।