जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिथि शिक्षकों के पक्ष में
आदेश देते हुए उन्हें बिना परीक्षा संविदा शिक्षक नियुक्त करने के आदेश
सरकार को दिए हैं। इस संदर्भ में 27 अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका
दायर की थी। सभी को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 बनाए जाने का आदेश दिया गया
है।