जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक, रिक्त पदों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षक भर्ती 2018 प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है
याचिकाकर्ता
(WP/31748/2023) आराधना सिंह व अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2018 के बचे
हुए पदों पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका
दिनाँक 21.12.2023 को याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया
कि वर्ष 2018 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के 17000 पदों का विज्ञापन
प्रकाशित किया गया था। जिसमे 15000 पदों को प्रथम चरण में व शेष पदों को
द्वितीय चरण में नियुक्ति करने का प्रावधान था, लेकिन इसका पालन नहीं किया
गया। याचिकाकर्ता द्वारा RTI लगाकर 2018 की भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी
माँगी। उत्तरवादी क्रमांक 2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा RTI के जबाब में
5935 पदों को रिक्त होना बताया।
जब पद रिक्त है तो नियुक्ति क्यों नहीं करते, हाई कोर्ट ने कहा
याचिकाकर्ता
के दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद भी नियुक्ति नही देने पर इन
तथ्यों को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिक्त पदों की संख्या बताई।
न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने उत्तरवादी शासकीय अधिवक्ता से प्रश्न
किया क्या आपने भर्ती प्रक्रिया पूरा की ? जितने पद विज्ञापन में दिए थे उन
पदों पर शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है और यदि पद उपलब्ध हैं तो
भर्ती पूरी करें। सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का
अनुरोध किया।
प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग आदेश जारी किया जाए
उच्च
न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश दिया गया है कि वे
उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करें, जिस पर
उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाएगा और उक्त अभ्यावेदन पर
उचित और स्पष्ट आदेश पारित किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग अभ्यावेदन
दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक अभ्यावेदन पर
प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा अलग से आदेश पारित किया जाएगा।याचिकाकर्ता की
तरफ से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने पक्ष रखा।