भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अच्छी खबर आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आउट कर दिया जाए उन सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी, जिन्हें डबल डिग्री के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था।
मध्य
प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदरसिंह परमार ने बताया कि
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक
की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे।
अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रुप से चयनित और प्रतीक्षारत
अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई
थी।
एक
डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी
डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा
दोनों डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की
स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
साथ
ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रीयाँ अर्जित
होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित
सत्र / वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य
होगी।