जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त प्रयोग शाला शिक्षक की सेवा समाप्ति से संबंधित आदेश को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ मामले के निर्णय तक याचिकाकर्ता अपने पद पर कार्य करता रहेगा। हाईकोर्ट ने बैतूल के जिला शिक्षा अधिकारी एवं शासन के सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति
संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान
याचिकाकर्ता बैतूल निवासी गौरव कुमार मानकर की ओर से अधिवक्त मनोज कुशवाहा,
कौशलेंद्र सिंह व अंकुश मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि
याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन
किया था। इस पर 24 जनवरी 2022 को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर जिला बैतूल में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की
गई।
नियुक्ति
के बादविभाग द्वारा दुर्भावना बस उसकी नियुक्ति 28 मार्च, 2022 को निरस्त
कर दी गई। नियुक्ति निरस्त करते समय जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल ने यह लिखा
कि प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा सकती। बहस के
दौरान तर्क दिया गया कि शासन के सर्कुलर के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के पद
पर प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जा सकती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने
अनवेदकों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति पर रोक लगा
दी।