भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। किसी शिक्षक को
स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहिए, तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रशासनिक
ट्रांसफर ऑफलाइन ही होंगे। विभाग के पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर
दी गई है।
10 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। 18 जुलाई तक आदेश जारी होने के बाद 25 जुलाई तक नई पदस्थापना वाले स्थान पर पदभार ग्रहण करना होगा। युक्तियुक्तकरण होने के कारण शैक्षणिक संवर्ग को इससे अलग रखा गया है। प्रशासकीय ट्रांसफर सबसे पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में इसके बाद एकल शिक्षक स्कूलों में किए जाएंगे। ट्रांसफर विभागीय अधिकारी की टीप, कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ट्रांसफर आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। डीईओ अरविंद चौरगड़े ने बताया शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। इसमें शिक्षक आनलाइन आवेदन देकर अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं।
ये शिक्षक करें आवेदन
ट्रांसफर के लिए ऐसे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो स्वयं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या लकवाग्रस्त है। पति, प|ी या आश्रित बच्चे हैं। पति के निवास या कार्य स्थान के लिए नि:शक्त कोटे के तहत नियुक्ति हो।
10 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। 18 जुलाई तक आदेश जारी होने के बाद 25 जुलाई तक नई पदस्थापना वाले स्थान पर पदभार ग्रहण करना होगा। युक्तियुक्तकरण होने के कारण शैक्षणिक संवर्ग को इससे अलग रखा गया है। प्रशासकीय ट्रांसफर सबसे पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में इसके बाद एकल शिक्षक स्कूलों में किए जाएंगे। ट्रांसफर विभागीय अधिकारी की टीप, कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ट्रांसफर आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। डीईओ अरविंद चौरगड़े ने बताया शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। इसमें शिक्षक आनलाइन आवेदन देकर अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं।
ये शिक्षक करें आवेदन
ट्रांसफर के लिए ऐसे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो स्वयं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या लकवाग्रस्त है। पति, प|ी या आश्रित बच्चे हैं। पति के निवास या कार्य स्थान के लिए नि:शक्त कोटे के तहत नियुक्ति हो।