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शिक्षक कर सकते हैं स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन, सिर्फ प्रशासकीय ट्रांसफर होंगे ऑफलाइन

स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। किसी शिक्षक को स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहिए, तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रशासनिक ट्रांसफर ऑफलाइन ही होंगे। विभाग के पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 10 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।
18 जुलाई तक आदेश जारी होने के बाद 25 जुलाई तक नई पदस्थापना वाले स्थान पर पदभार ग्रहण करना होगा। युक्तियुक्तकरण होने के कारण शैक्षणिक संवर्ग को इससे अलग रखा गया हैं।

विभाग की उप सचिव रजनी सिंह द्वारा 30 जून को जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार चाहे गए स्थान पर ट्रांसफर उस स्थान पर रिक्त पद के साथ शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न होने पर किया जाएगा। प्रशासकीय ट्रांसफर सबसे पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में इसके बाद एकल शिक्षक स्कूलों में किए जाएंगे। ट्रांसफर विभागीय अधिकारी की टीप, कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ट्रांसफर आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऐसे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो स्वयं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या लकवाग्रस्त है।

पदभार ग्रहण नहीं किया तो हो जाएंगे कार्यमुक्त

10 जुलाई तक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। 18 जुलाई तक प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर आदेश ऑन लाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। 25 जुलाई तक पदभार ग्रहण करना होगा। स्वैच्छिक या प्रशासकीय ट्रांसफर होने के बाद अगर दो सप्ताह या बढ़ी हुई अवधि में नए स्थान पर पदभार ग्रहण नहीं किया तो विभाग एकतरफा कार्य मुक्त कर देगा। 

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