बैतूल। राज्य शासन
द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय अधिकारी-कर्मचारी,
जो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा उनकी प्रतिनियुक्ति
अवधि समाप्त हो गयी है, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई हैं।
यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। विभाग के विभिन्न कार्यालय में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को अपनी मूल संस्था/कार्यालय में 31 मई तक उपस्थिति देने के निर्देश भी दिये गए हैं। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थित होने के बाद ही आहरित किया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी की जिमेदारी तय की जाएगी और इसकी वसूली उनके वेतन से की जाएगी।
यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। विभाग के विभिन्न कार्यालय में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को अपनी मूल संस्था/कार्यालय में 31 मई तक उपस्थिति देने के निर्देश भी दिये गए हैं। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थित होने के बाद ही आहरित किया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी की जिमेदारी तय की जाएगी और इसकी वसूली उनके वेतन से की जाएगी।