मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा ने मध्य प्रदेश के सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र भेजकर बताया है कि सीएम राइज स्कूलों में जिन शिक्षकों की उनकी मर्जी के खिलाफ पदस्थापना हो गई थी उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। अतः हाईकोर्ट में लंबित मामलों का निराकरण करवाएं।
- MP कैसे हो पढ़ाई: प्रदेश में शिक्षकों के 35 प्रतिशत पद खाली
- मध्यप्रदेश : अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती
- मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी- MP ROJGAR NEWS
- छुट्टी या ट्रेनिंग पर गए शिक्षकों की जगह अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी- MP NEWS
- LLB पास शिक्षकों का विधि प्रकोष्ठ में रीडिप्लॉयमेंट, प्रक्रिया शुरू, आवेदन आमंत्रित- MP NEWS
- MP NEWS- खरगौन में शिक्षक और पंचायत सचिव सस्पेंड, 6 पर FIR
श्री
अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 25
दिनांक 14 सितंबर 2019 के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी
देते हुए निर्देशित किया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय में सीएम राइज
विद्यालयों में पदस्थापना संबंधी याचिकायें लोकसेवकों द्वारा दायर की गई
थीं।
संलग्न
सूची अनुसार विभिन्न आदेशों से लोकसेवकों की सीएम राइज विद्यालयों में की
गई पदस्थापनाओं को निरस्त कर उनको मूल संस्था में पदस्थ किया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं / पारित निर्णय के परिपालन में
आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता
को अवगत कराना सुनिश्चित करें।