Recent

Recent News

अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति न करने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

 जबलपुर, नईदुनिया प्रतिन‍िधि। अतिथि शिक्षक वर्ग-दो के पद पर चयनित होने के बावजूद नियुक्ति न दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा

अधिकारी, प्राचार्य सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रीवा निवासी प्रतिभा सिंह की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि शिक्षक-वर्ग दो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने आवेदन भरा और प्रक्रिया में शामिल हुई। उसका सामाजिक विज्ञान विषय में अतिथि शिक्षक के लिए चयन हो गया। मध्य प्रदेश शासन लोक सेवक नियम के अनुसार आनलाइन ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर रीवा सहित अन्य को अभ्यावेदन दिए गए। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

राज्य की अधीनस्थ अदालतों के सिलसिले में रिपोर्ट तलब : हाई कोर्ट में सोमवार से वर्चुअल सुनवाई का निर्णय ले लिया गया है। इसी कड़ी में राज्य की अधीनस्थ अदलतों के सिलसिले में रिपोर्ट तलब की गई है। जिसके आधार पर कोविड के खतरे को गंभीरता से लेकर निर्णय लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश से गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में सुनवाई का तरीका क्या रखा जाए, इसके बारे में सभी जगह से रिपोर्ट सामने आने के बाद समीक्षा उपरांत ही कोई आदेश जारी किया जाएगा। 

Facebook

Comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();