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MP Teacher : शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए आदेश

 भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिक्षक (MP Teacher) और शिक्षा व्यवस्था (education system) को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों के समायोजन की नीति (teacher adjustment policy) जारी कर दी गई है। दरअसल मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) एक शाला एक परिसर योजना के तहत सभी श्रेणी के शिक्षक के समायोजन नीति जारी की है। वहीं समायोजन नीति का पालन ना करने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन को बड़ा रुप दिया जा रहा है इसके तहत ही माध्यमिक विद्यालय और हाईस्कूल में अब एकत्रित रूप में शिक्षक कक्षा को संचालित करेंगे। जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के पठन-पाठन की गतिविधियां संचालित की जाएगी। वही व्यवस्था लागू होने के बाद अब माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व में पदस्थ शिक्षक विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

बता दें कि इससे पहले के प्रावधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में 3 शिक्षक और हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक के स्थान पर अब कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लिए न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। वही एकत्रित विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक को समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा।

इसके साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा 11वीं-12वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त भी और 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जा सकेगा। व्याख्याता-उच्च माध्यमिक शिक्षक अब 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं को भी संचालित कर सकेंगे। शिक्षकों को 1 दिन में कम से कम 6 पीरियड की क्लास लेना होगा।

इसके साथ ही 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा स्नातक के विषय के आधार पर उन्हें कक्षाओं को संचालित करने का कार्य सौंपा जाएगा। वही सभी विद्यालय में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद यदि जरूरत हुई तो अतिथि शिक्षकों की मांग की स्वीकृति दी जाएगी। जिस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया करना अनिवार्य होगा।

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