mp primary teacher recruitment: मध्यप्रदेश के ऐसे प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिल गई है, जिन्हें हाल ही में नौकरी से निकालने का आदेश हो गया था। बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं की जाएगी। परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी को राहत दी है।
मध्यप्रदेश के 25 जिलों के करीब 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की याचिका
पर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दरअसल, मप्र लोक शिक्षण संचालनालय ने
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए थे। 6 सितंबर को
नया आदेश जारी कर पुराने आदेश पर रोक लगा दी गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) संचालक की ओर से 28 अगस्त को एक आदेश जिला
शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया था। आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की
नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख किया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षक के
लिए बीएड की डिग्री को अमान्य किया था।
मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18 हजार पदों पर भर्ती की गई थी। जब
नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश हुए तो उसमें कहा गया था कि प्राथमिक
शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11
अगस्त 2023 को पारित आदेश में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) की
अधिसूचना 29 जून 2018 को निरस्त किया गया है। इस फैसले के आधार पर बीएड
योग्यताधारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माने गए थे।
प्रदेश के 25 जिलों में ऐसे 300 से अधिक शिक्षक बताए गए थे।