राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 300 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए डीपीआई के पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के बीएड को अमान्य घोषित करने के आदेश के बाद यह मुद्दा उठा था।
दरअसल, 28 अगस्त को प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को डीपीआई संचालक की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख था, जिसके मुताबिक, SC ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य किया था।
18 हजार शिक्षकों की हुई थी भर्ती
आदेश में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTI) की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। इस फैसले के आधार पर Bed योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना गया था। एमपी में ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 300 बताई गई थी। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के तहत लगभग 18 हजार प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती हुई थी।