मध्य प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 300 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए डीपीआई के पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के बीएड को अमान्य घोषित करने के आदेश के बाद यह मुद्दा उठा था।
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