छिंदवाड़ा. राज्य शासन ने शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी कर दी है। अब शिक्षकों और कर्मचारियो के ट्रांसफ र 18 जुलाई तक हो सकेंगे।
इस नीति के अनुसार शैक्षणिक अमले को 1 से 10 जुलाई तक एजुकेशन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के बाद 18 जुलाई को तबादला आदेश जारी होंगे। सम्बंधित को 25 जुलाई तक ज्वाइनिंग देनी होगी। ये तबादले कुल संवर्ग के 10 प्रतिशत ही हो पाएंगे। नीति में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में तीन साल से अधिक पदस्थ कर्मचारियो के स्थानान्तर भी होंगे।
तबादला नीति में यह भी प्रावधान
1.प्राथमिक-माध्यमिक शालाओं के शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पृथक से किए जाने के कारण यह नीति प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शैक्षणिक संवर्ग पर सामान्यत: लागू नहीं होगी परन्तु अतिशेष शिक्षक होने की स्थिति में तबादले हो सकेंगे।
2.जिला स्तरीय, पद का स्वेच्छा के आधार पर स्थानांतरण चाहे जाने पर रिक्त पद की उपलब्धता एवं शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न होने की स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा।
3.स्वेच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदक को एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण कर स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
4.प्रशासकीय स्थानांतरण में सर्वप्रथम तबादले शिक्षक विहीन शालाओं में किए जाएंगे। उसके पश्चात् एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।
5.शासकीय हाईस्कूल-हायर सेकण्डरी स्कूल में पदस्थ नियमित शिक्षक संवर्ग की ही स्थानांतरण कार्यवाही की जा सकेगी।
6.जिला कार्यालय में पदस्थ गैरशैक्षणिक अमले का स्थानांतरण स्वेच्छिक आधार पर आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में किया जाएगा।
7.जिला शिक्षा अधिकारी व संभागीय कार्यालयों में तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ लिपिक कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
स्थानांतरण में ढील 10 जुलाई तक
नर्मदा बेसिन के पौधरोपण के चलते राज्य शासन ने स्थानांतरण की तय तिथि अब 10 जुलाई निर्धारित कर दी है। इससे जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। अब दो जुलाई को पौधरोपण के बाद इस प्रक्रिया को गति मिलेगी। प्रशासन ने इस समय सभी अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया और जुन्नारदेव विकासखण्डों के गांवों में लगाई है। वे गड्ढे गिनने से लेकर पौधरोपण होने तक व्यस्त रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2017 में एक जून से 30 जून तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किए गए थे। दो जुलाई के पौधरोपण को देखते हुए इस तिथि को 10 जुलाई तक किया गया है। कलेक्ट्रेट सूत्रों का कहना है कि इस समय पूरा प्रशासन नर्मदा बेसिन के गांवों में पौधरोपण में लगा हुआ है। इस तिथि के बाद ट्रांसफर सूची बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इस नीति के अनुसार शैक्षणिक अमले को 1 से 10 जुलाई तक एजुकेशन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के बाद 18 जुलाई को तबादला आदेश जारी होंगे। सम्बंधित को 25 जुलाई तक ज्वाइनिंग देनी होगी। ये तबादले कुल संवर्ग के 10 प्रतिशत ही हो पाएंगे। नीति में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में तीन साल से अधिक पदस्थ कर्मचारियो के स्थानान्तर भी होंगे।
तबादला नीति में यह भी प्रावधान
1.प्राथमिक-माध्यमिक शालाओं के शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पृथक से किए जाने के कारण यह नीति प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शैक्षणिक संवर्ग पर सामान्यत: लागू नहीं होगी परन्तु अतिशेष शिक्षक होने की स्थिति में तबादले हो सकेंगे।
2.जिला स्तरीय, पद का स्वेच्छा के आधार पर स्थानांतरण चाहे जाने पर रिक्त पद की उपलब्धता एवं शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न होने की स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा।
3.स्वेच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदक को एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण कर स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
4.प्रशासकीय स्थानांतरण में सर्वप्रथम तबादले शिक्षक विहीन शालाओं में किए जाएंगे। उसके पश्चात् एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।
5.शासकीय हाईस्कूल-हायर सेकण्डरी स्कूल में पदस्थ नियमित शिक्षक संवर्ग की ही स्थानांतरण कार्यवाही की जा सकेगी।
6.जिला कार्यालय में पदस्थ गैरशैक्षणिक अमले का स्थानांतरण स्वेच्छिक आधार पर आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में किया जाएगा।
7.जिला शिक्षा अधिकारी व संभागीय कार्यालयों में तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ लिपिक कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
स्थानांतरण में ढील 10 जुलाई तक
नर्मदा बेसिन के पौधरोपण के चलते राज्य शासन ने स्थानांतरण की तय तिथि अब 10 जुलाई निर्धारित कर दी है। इससे जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। अब दो जुलाई को पौधरोपण के बाद इस प्रक्रिया को गति मिलेगी। प्रशासन ने इस समय सभी अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया और जुन्नारदेव विकासखण्डों के गांवों में लगाई है। वे गड्ढे गिनने से लेकर पौधरोपण होने तक व्यस्त रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2017 में एक जून से 30 जून तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किए गए थे। दो जुलाई के पौधरोपण को देखते हुए इस तिथि को 10 जुलाई तक किया गया है। कलेक्ट्रेट सूत्रों का कहना है कि इस समय पूरा प्रशासन नर्मदा बेसिन के गांवों में पौधरोपण में लगा हुआ है। इस तिथि के बाद ट्रांसफर सूची बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।