जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा व सीहोर में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के हक में राहतकारी आदेश सुनाया। इसके तहत स्कूल शिक्षा सचिव को गुरुजी की तरह सभी लाभ देने कहा गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिवकुमार तिवारी, ब्रह्मकुमार और दिलीप त्रिपाठी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि शिक्षक काम तो अन्य अध्यापकों की तरह करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन के नाम पर थोड़ा सा मानदेय ही दिया जाता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पूर्व में गुरुजी को संविदा शाला शिक्षक बनाने का लाभ दिया गया। इसी तर्ज पर अतिथि शिक्षकों के हक में भी आदेश अपेक्षित है। हाईकोर्ट अतिथि शिक्षकों के दर्द को समझते हुए गुरुजी की तरह बीएड आदि की बाध्यता से मुक्त करके शिकायत दूर करने कह दिया।
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