स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 21 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन 22 अक्टूबर को 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। अब यह शिक्षक आदेश के अनुसार ज्वाइंन करने को तैयार है तो एक नया आदेश निकाला कि उनको 7 माह बाद यानी अप्रैल 2023 में रिलीव किया जाएगा।
वहीं, नियम कहता है कि सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करने पर उसे 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराने का काम विभाग का होता है। यदि कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके सस्पेंड किया जा सकता है। ज्वाइनिंग के नियम पहले से तय है।
बता दें नई तबादला नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए थे। इस बार ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे। इसमें 45 हजार शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 24 हजार के ट्रांसफर हुए थे।