MP Govt Teacher Transfer: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर सुर्खियों में है. स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर अजीबो गरीब आदेश जारी हो रहे हैं. राज्य में पांच हजार से ज्यादा
शिक्षकों के तबादले का आदेश 22 अक्टूबर को जारी किया गया लेकिन ये लोग सात महीने बाद रिलीव किए जाएंगे. इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि 22 अक्टूबर को हुए ट्रांसफर के बाद एक और आदेश जारी हुआ. इसमें लिखा गया है कि ट्रांसफर किए गए शिक्षकों को अभी रिलीव नहीं किया जा सकता.ट्रांसफर के आदेश बाद जब शिक्षक जॉइनिंग करने के लिए तैयार हैं तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि जिन शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें 7 महीने बाद अप्रैल में रिलीव किया जाएगा. तबादलों में इस तरह का आदेश पहली बार जारी हुआ है. यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा ने जारी किया है.
मिली जानकारी के अनुसार, पहले 21 अक्टूबर को आदेश जारी हुआ कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होंगे. इसके बाद 22 अक्टूबर को 5000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए. शिक्षा विभाग में टीचरों के ट्रांसफर का यह अजीबोगरीब मामला सुर्खियां बटोर रहा है.
ये है नियम
- शासकीय सेवक का ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी जॉइनिंग 15 दिन के भीतर करवाना विभाग का काम है.
- कर्मचारी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो विभाग उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई करता है. ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड भी किया जा सकता है.
- ट्रांसफर नीति सरकार घोषित करती है लेकिन जॉइनिंग के नियम तय हैं.
बता दें कि अप्रैल महीने में बच्चों की परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी होती हैं और पढ़ाई का कार्य भी नहीं होता. ऐसे में छात्रों को नुकसान भी नहीं होगा. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रांसफर किए गए टीचरों को सात महीने बाद क्यों रिलीव किया जाएगा.