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सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने के लिए आदेश मेंे जिला शिक्षा अधिकारी ने कई अयोग्य शिक्षकों को भी इसका लाभ

टीकमगढ़। जिले के सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने के लिए आदेश मेंे जिला शिक्षा अधिकारी ने कई अयोग्य शिक्षकों को भी इसका लाभ दे िदया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सीधी भर्ती के सहायक शिक्षक पद पर निरंतर 30 साल की सेवा पूरी करने पर शिक्षक को क्रमोन्नत कर वेतनमान 9300-34800+4200 ग्रेड स्वीकृत किया गया है।


डीईओ ने अपने 7 नवंबर 2019 के आदेश क्रमांक 6378 में 100 शिक्षकों को क्रमोन्नत किया है। जिसमें दो सहायक शिक्षकों को 30 साल की सेवा पूरी न करने के बाद भी क्रमोन्नति दी है। वहीं आदेश क्रमांक 3680 में 24 साल पूरे करने पर सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत कर 5500-9000 (9300-34800+3600) ग्रेड पे स्वीकृत किया गया है। इस आदेश में भी डीईओ ने दो सहायक शिक्षकों को भी 24 साल की सेवा पूरी न करने के बाद भी क्रमोन्नत किया है।

सूत्रों का कहना है कि डीईओ स्टे आर्डर पर हैं। वह जिले में शिक्षा व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए बिना देखे और जांचे धड़ल्ले से आदेश साइन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जिले में 24 साल की सेवा पूरी करने वाले 73 शिक्षकों और 30 साल की सेवा पूरी करने वाले 118 शिक्षकों को क्रमोन्नत किया गया है। डीईओ ने क्रमोन्नति के आदेश पर बिना समय और दिनांक देखें हस्ताक्षर कर दिए। कई सहायक शिक्षकों ने कहा उनकी मनमानी से परेशान हैं। 

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