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'नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ दें'

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षक के हक में राहतकारी आदेश सुनाया। इसके तहत प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रायसेन जिलांतर्गत बेगमगंज निवासी रामसेवक दुबे की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1973 में शिक्षक बतौर नियुक्त हुआ था। शुरुआत में बीटीआई-बीएड करने के लिए अनुमति मिली। इस दौरान विभाग से मानदेय प्राप्त हुआ। आगे चलकर याचिकाकर्ता को 1975 में नियमित कर दिया गया। लेकिन जब उसकी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया, तो बजाए प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता निर्धारण करने के नियमितिकरण तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया गया। इससे जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए विभागीय स्तर पर आवेदन-निवेदन शुरू किया गया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता के हक में आदेश सुना दिया।

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