सिवनी. स्कूली
छात्रा को लेटर लिखने वाले शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा सामने आने
और प्राचार्य की शिकायत पर जांच कराए जाने के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित
(सस्पेंड) कर दिया गया है।
वहीं इसे गंभीर अपराध भी बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के मंदिर में ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं 9वीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा की सराहना हो रही है, जिसने इस शिक्षक की करतूत को उजागर किया और कार्रवाई कराई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि शासकीय हाईस्कूल छुई में पदस्थ सहायक अध्यापक (विज्ञान) शयाम सिंह के विरुद्ध प्राचार्य के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सहायक अध्यापक ने कक्षा 9वीं की छात्रा को लेटर लिखा था, वहीं शराब पीकर शाला में उपस्थित होने, छात्राओं से अभद्रता करने, नशे में संस्था प्रमुख व सहकर्मियों से बेवजह की बातें करने, किसी बाहरी व्यक्ति को नशे की स्थिति में बुलाने, संस्था प्राचार्य के कई बार समझाइश देने के बाद भी शराब पीकर आने सम्बंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत की जांच कराए जाने पर सहायक अध्यापक श्याम सिंह भलावी अध्यापक के विरुद्ध की गई शिकायत पूरी तरह सही पाई गई थी। जिस पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 सामान्य 1,2,3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं इसे गंभीर अपराध भी बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के मंदिर में ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं 9वीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा की सराहना हो रही है, जिसने इस शिक्षक की करतूत को उजागर किया और कार्रवाई कराई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि शासकीय हाईस्कूल छुई में पदस्थ सहायक अध्यापक (विज्ञान) शयाम सिंह के विरुद्ध प्राचार्य के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सहायक अध्यापक ने कक्षा 9वीं की छात्रा को लेटर लिखा था, वहीं शराब पीकर शाला में उपस्थित होने, छात्राओं से अभद्रता करने, नशे में संस्था प्रमुख व सहकर्मियों से बेवजह की बातें करने, किसी बाहरी व्यक्ति को नशे की स्थिति में बुलाने, संस्था प्राचार्य के कई बार समझाइश देने के बाद भी शराब पीकर आने सम्बंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत की जांच कराए जाने पर सहायक अध्यापक श्याम सिंह भलावी अध्यापक के विरुद्ध की गई शिकायत पूरी तरह सही पाई गई थी। जिस पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 सामान्य 1,2,3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।