मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति लागू
कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 22 जून से 31 जुलाई तक ट्रांसफर किए
जा सकेगे। इस नीति के अनुसार स्थानातंरण से पहले युक्तिकरण प्रक्रिया पूरी
करनी होगी।
नियम के तहत ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं, उनका ट्रांसफर ऐसे स्कूलों में किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। इससे प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों में से 30 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा।
वहीं आवेदन के लिए पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा।
नियम के तहत ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं, उनका ट्रांसफर ऐसे स्कूलों में किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। इससे प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों में से 30 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा।
वहीं आवेदन के लिए पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा।