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एमपीपीएससी छोड़कर सभी विभागों में आवेदकों की अधिकतम आयु 32 साल

इंदौर/ग्वालियर अब सरकार के नए निर्णय के अनुसार एमपीपीएससी छोड़कर सभी विभागों में आवेदकों की अधिकतम आयु 32 साल कर दी है। इसमें आरक्षित वर्ग को पांच साल की छूट रखी है। ऐसे में उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परेशानी में पड़ गए हैं।
परीक्षा में शामिल 60 प्रतिशत उम्मीदवारों की आयु 32 साल से ज्यादा है। इस परीक्षा में सामान्य के अलावा आरक्षित वर्ग के 40 से 45 साल तक के उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। वहीं प्राथमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी उलझन में हैं कि विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी।

सात साल बाद हुई है परीक्षा

वर्ष 2011-12 में संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 की परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर शिक्षक भर्ती परीक्षा कर दिया गया था। सात साल इंतजार के बाद ऐसे आवेदक भी परीक्षा में शामिल हुए, जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है। स्थाई पद होने तथा अधिक वेतन के कारण इस परीक्षा में सात लाख से अिधक आवेदक शामिल हो चुके हैं।

यह परीक्षा हो चुकी है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक

पद 19800

शामिल आवेदक 2 लाख 20 हजार

परीक्षा हुई फरवरी 2019

रिजल्ट अभी नहीं आया।

माध्यमिक शिक्षक

पद 11 हजार

शामिल आवेदक 5 लाख

परीक्षा हुई मार्च 2019

रिजल्ट अभी नहीं आया

इन दोनों परीक्षाओं में आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है वहीं आरक्षित वर्ग के लिए तीन, पांच व दस साल की छूट दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक के 10 हजार पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 10 लाख से अिधक आवेदकों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए भी आयु सीमा पूर्व में हुई दोनों परीक्षाओं के समान ही निर्धारित की गई है।

फाइल फोटो

नए नियम से होगी नई भर्ती

 प्रदेश के किसी भी विभाग में नई भर्ती नए नियमों से ही की जाएगी लेकिन जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी हैं, संभवत: उनमें ये नियम लागू नहीं होगा।

पीसी मीणा, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग

लाखों आवेदक होंगे बाहर

 मप्र सरकार के नए नियमों में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आती है तो प्रदेश के लाखों आवेदक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। परीक्षा के बाद भर्ती के लिए दोबारा फार्म भरे जाना हैं। ऐसे में 35 साल से अिधक आयु के आवेदक परेशानी में आ गए हैं। पवन रजक, शिकायतकर्ता

नियम के हिसाब से होगी परीक्षा

 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी होना है। हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग से इसके संबंध में भर्ती नियम नहीं आए हैं। भर्ती नियमों में जो भी आयु तय की जाएगी, उसी आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पुराने नियमों से हो चुकी है। अब शासन का जो भी फैसला होगा, उस पर अमल किया जाएगा।

एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक पीईबी

नियमों के संबंध में निर्णय लेंगे

 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अफसरों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले कराई जा चुकी है, तो उस पर नए नियम लागू होंगे या नहीं यह निर्णय जल्द ही किया जाएगा। डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन 

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