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डीएवीवी के सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों के केस की सुनवाई आज

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों के प्रमोशन के मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होना है। इसके पूर्व मंगलवार को लगी कोर्ट की तारीख को बढ़ा दिया गया था। डीएवीवी द्वारा प्रमोशन के मामले में शिक्षकों की लगातार अनदेखी कर रही थी।
इसके चलते उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। असल में पिछले 25 साल से ज्यादा समय से डीएवीवी के सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों के संबंध में विसंगति बनी हुई है। इसके कारण डीएवीवी प्रबंधन को भी परेशान होना पड़ रहा है।

इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति धारा 49 के तहत हुई है और इसी को आधार बनाकर वे कोर्ट गए हैं। इधर, डीएवीवी प्रबंधन का कहना है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति एग्जिट पॉलिसी के तहत हुई थी। प्रमाेशन को लेकर किसी प्रकार का उल्लेख सर्विस बुक में भी नहीं किया गया है। भर्ती नियम भी शिक्षकों के लिए बना ही नहीं है। ऐसे में डीएवीवी के इस मामले में हाथ बंधे हुए हैं। यदि कोर्ट से कुछ निर्णय हो जाता है तो डीएवीवी को भी इस मामले में आगे कार्रवाई करने में रास्ता मिल सकेगा। साथ ही बाकी के शिक्षकों के लिए भी आगे का रास्ता खुल जाएगा।

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