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शिक्षक पात्रता परीक्षा में अतिथियों को मिली छूट पर अध्यापकों को नहीं तो मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

गुना | प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अध्यापकों ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। अतिथियों को उनकी सेवाकाल के बराबर आयु सीमा में छूट दी गई है, लेकिन यह लाभ अध्यापकों को नहीं मिला है।


बोर्ड ने हाईस्कूल और हायरसेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए गत 11 सितंबर को विज्ञापन जारी किया है। आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अध्यापकों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। अध्यापकों की मांग है कि उन्हें अतिथियों की तरह सेवाकाल के आधार पर अधिकतम 9 वर्ष तक की छूट दी जाए, यानि अध्यापक ने जितने वर्ष सेवा की है, आयु सीमा में उतनी छूट अधिकतम 9 वर्ष तक की दी जाए। गत संविदा शिक्षक भर्ती में अध्यापक संवर्ग को उनकी सेवाकाल के बराबर छूट दी गई थी।

कई अध्यापकों को 18 साल बाद भी नहीं मिला प्रमोशन

संगठन के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिस कारण अध्यापक संवर्ग भी प्रमोशन से वंचित है। कई अध्यापकों को 18 साल बाद भी प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाया है, जिस कारण सहायक अध्यापक और अध्यापक संवर्ग इस परीक्षा में शामिल होना चाहते है। अध्यापक विनय जैन ने बताया कि एक विसंगति यह भी है कि विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा की गणना विज्ञापन दिनांक से नहीं करते हुए जनवरी 19 से की जा रही है। श्री जैन ने कहा कि अध्यापक संवर्ग को भी अतिथियों की तरह आयु सीमा में छूट दी जाए। संगठन की मांग है कि अध्यापक संवर्ग को भी इस भर्ती में उचित पद आरक्षित किए जाए एवं आयु सीमा को बंधन मुक्त किया जाए।

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