भोपाल। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न
स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिन्हें समयानुसार या उनके
द्वारा ली गईं कक्षाओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। ऐसे शिक्षक अतिथि या
गेस्ट शिक्षक कहलाते हैं।
मध्यप्रदेश में भी विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा
करने के लिए इसी तरह से कई शिक्षकों को स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्य
कराया जाता है।
अतिथि शिक्षक भर्ती नियम...
इससे पहले मध्य प्रदेश
शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक नियुक्ति के
सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक 09/11/2016 जारी
किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS), माध्यमिक (MS), हाई
स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest
Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए।
कब होती हैं भर्तियां: मुख्य रूप से ये सारी भर्तियां
सत्र शुरू होने के साथ ही की जाती हैं। लेकिन इनके फॉर्म कुछ माह पूर्व से
भरने शुरू हो जाते हैं। वहीं सरकारें समय समय पर इनको अतिरिक्त लाभ देते
हुए कुछ अन्य घोषणाएं करती रहतीं हैं।
अतिथि शिक्षक की आवश्यकता :
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के संबंध में इन कारणों का उल्लेख किया गया।
- शाला में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने पर।
- किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।
- शिक्षिका के प्रसूति अव- शासन/विभागीय अनुमति से डीएड/बीएड/एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।
- नवीन हाई स्कूल / उ.मा.वि. जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।
ऐसे होता है आवेदन...
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
चुंकि ऑनलाइन की जाती है। ऐसे में फॉर्म सहित सभी जरूरी आवेदन आॅनलाइन ही
किए जाते हैं। इसके लिए http://www.vyapam.nic.in/ साइट पर जाना होता है।
जहां से फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।
अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता- (पूर्व में)... :
माना
जा रहा है आगे से अतिथि शिक्षक के लिए योग्यता मप्र पंचायत संविदा शाला
शिक्षक नियम 2005 अद्यतन संशोधन अनुसार रहेगी। वहीं प्रशिक्षित आवेदक
उपलब्ध नहीं होने पर ही अप्रशिक्षित आवेदक को नियुक्ति दी जा सकती है।
ये थे नियम -
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक
नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक
09/11/2016 जारी किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS),
माध्यमिक (MS), हाई स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि
शिक्षक (Guest Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दी गए हैं।
उमावि (HSS) में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ये हैं निर्देश :
-
संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के स्वीकृत पद के
विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।
- पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 का पद स्वीकृत है, अतः संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखा जाए।
-
न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् भी संविदा शाला शिक्षक
वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा
शाला शिक्षक वर्ग – 2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने
को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।
- जिन विद्यालयों में खेल /
संगीत एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला
शिक्षक वर्ग – 3 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश
है।
हाई स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश :
- हाई स्कूल में सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग- 2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं।
-
जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें
संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 3 विज्ञानं के विरुद्ध अतिथि शिक्षक प्रयोगशाला
शिक्षक के कार्य हेतु रखे जा सकते है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति :
निशुल्क
और अनिवार्य बल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम, 2011 के नियम 17(2) में
किए गए प्रावधानों के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र
नामांकन के आधार पर की जाती है।
छात्र नामांकन के आधार पर पदों की गणना और रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।
जानिये अतिथि शिक्षक पोर्टल (अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली)...
वहीं
इन शिक्षकों की भर्ती के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है। जिसके तहत
अतिथि शिक्षकों के पोर्टल के माध्यम से इनके पदों की संख्या,वेतनमान,समय
समय पर होने वाले बदलावों सहित कई मामलों की जानकारी भी दी जाती है।
यदि किसी को इस संबंध में कोई पूछताछ करनी होती है तो इसके लिए बाकायदा
एक हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया जाता है, जिससे उनकी मदद की जा सके।
हेल्प डेस्क:
[email protected], फोन-8517907690 [10:30 AM - 5:30 PM]
किसी भी समस्या के लिए CPI कार्यालय की संवंधित शाखा द्र्वारा संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
ई-मेल [email protected], फोन - 8517907690 समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
खास बातें:
अतिथि शिक्षक भर्ती के समय महत्वपूर्ण सूचना :
— कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन सावधानी बरतें।
- गलत या किसी और व्यक्ति का अधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या सत्यापान
करना आधार एक्ट, 2016 के अध्याय 6 के अनुसार दंडनीय अपराध है| ऐसे अपराध के
लिए आधार एक्ट, 2016 के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हज़ार दोनों दंड
का प्रावधान है
— गलत या किसी और व्यक्ति का आधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या सत्यापान करने पर आवेदन वगैर किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
-
अतिथि शिक्षक के लिए इच्छुक आवेदक द्वारा दर्ज परीक्षा के
विषय/प्राप्तांक/पूर्णाक/आधार नंबर मे संशोधन के लिए आवेदक को अंतिम अवसर
दिया जाता है|
- पोर्टल पर आवेदकों के स्कोर कार्ड भी जनरेट किया जाता है, इससे आवेदक
अपना आधार नंबर और यूजर नेम दर्ज करके स्वयं का स्कोरकार्ड देंख सकते हैं|
अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड ऐसे डाउनलोड करें...
अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले वर्ष अगस्त 2018 में पूरी की जा चुकी है।
जिसमें आवेदकों को अपनी बेसिक जानकारी के साथ शैक्षिणिक योग्यता एवं
अनुभव सम्बन्धी जानकारी भरने को गया था जिसके आधार पर आपका स्कोर कार्ड अब
पोर्टल पर जारी किया जा चुका है। आवेदक अपने कार्ड को डाउनलोड करने के लिए
इस प्रक्रिया का पालन करें।
STEP 1 : सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://gfms.mp.gov.in पर जाएँ | और ऑनलाइन सर्विसेज स्कोर कार्ड सेक्शन में जाकर guest faculty Score Card लिंक पर क्लिक करें।
STEP 2 : अब अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें एवं व्यू माय स्कोर कार्ड बटन पर स्कोर कार्ड जानने की लिए क्लिक करें।
अब सामने आए स्क्रीन शॉट के जैसे आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा, जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं ।
इसके अलावा कोई भी समस्या आने पर CPI कार्यालय की संवंधित शाखा द्र्वारा संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें।|
ई-मेल [email protected], फोन – 8517907690 : समय– सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।काश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर।
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