नैनीताल 14 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के सरकारी
स्कूलों में तैनात रहे हजारों अतिथि शिक्षकों के लिये खुशखबरी है। उच्च
न्यायालय ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए
सरकार को अतिथि शिक्षकों को पुनः तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार
को ये भी निर्देश दिये हैं कि मई 2019 तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति
करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक
सिंह की खंडपीठ ने अल्मोड़ा निवासी गोपाल दत्त की ओर से दायर जनहित याचिका
की सुनवाई के बाद ये आदेश दिये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि
सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक मौजूद नहीं हैं। इससे
शिक्षक कार्य प्रभावित हो रहा है।
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Social Media Link
Important Posts
UPTET news
Advertisement
Related Posts
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();