दमोह | उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा अर्द्ध वार्षिकी आयु 62 से 65
करने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार आदेश जारी कर दिए हैं।
विभाग के अपर सचिव ने कहा अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के प्राध्यापक जिन्होंने 65 में सेवानिवृत्ति पाई है या 62 वर्ष के बाद वर्तमान में कार्यरत हैं, उन प्राध्यापकों को 62 वर्ष के बाद की सेवा के भुगतान का दायित्व सरकार का नहीं है। 62 वर्ष पूरी कर चुके सभी प्राध्यापकों को 31 जुलाई 2017 से सेवानिवृत्त माना गया है।
विभाग के अपर सचिव ने कहा अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के प्राध्यापक जिन्होंने 65 में सेवानिवृत्ति पाई है या 62 वर्ष के बाद वर्तमान में कार्यरत हैं, उन प्राध्यापकों को 62 वर्ष के बाद की सेवा के भुगतान का दायित्व सरकार का नहीं है। 62 वर्ष पूरी कर चुके सभी प्राध्यापकों को 31 जुलाई 2017 से सेवानिवृत्त माना गया है।