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बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की अहम सूचना

 मध्य प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, कटनी द्वारा यह सूचना प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 (PSTET-2020) के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को ध्यान में रखकर जारी की गई है।

क्यों जारी की गई यह सूचना

बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति को लेकर पहले से न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

किन शिक्षकों पर लागू होंगे निर्देश

यह निर्देश उन सभी शिक्षकों पर लागू होंगे:

  • जिनकी नियुक्ति PSTET-2020 के परिणाम के आधार पर हुई है

  • जो बीएड योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं

  • जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशों के अंतर्गत आती है

शिक्षा विभाग का उद्देश्य

शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि:

  • न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए

  • शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की जाए

  • किसी भी तरह की भ्रम या असमंजस की स्थिति समाप्त हो

  • शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे

शिक्षकों को क्या करना चाहिए

शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे:

  • जारी दिशा-निर्देशों को गंभीरता से समझें

  • विभागीय आदेशों का पालन करें

  • आगे जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर बनाए रखें

निष्कर्ष

बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायालय के आदेशों के तहत जारी यह निर्देश भविष्य की कार्रवाई को स्पष्ट करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे शिक्षकों की स्थिति और शिक्षा विभाग की प्रक्रिया दोनों में स्पष्टता आएगी।

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