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धोखाधड़ी करने वाले शिक्षक पर तीन साल बाद होगी FIR

जनपद शिक्षा केंद्र में बतौर बीएसी प्रतिनियुक्ति पाने वाले शिक्षक रामलाल अलावा का मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है। उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र की चिट्ठी के आधार पर एसपी (पूर्व) को पत्र लिखा है। इसमें बाणगंगा पुलिस को शिक्षक के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक छोटी खजरानी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ थे।


2011 में उन्हें अहिल्या आश्रम हायर सेकंडरी स्कूल-2 स्थित जनपद शिक्षा केंद्र में बीएसी (खंड अकादमिक समन्वयक) के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई। महालेखाकार ने 2014 में बीआरसी ऑफिस का ऑडिट किया था। इस दौरान 2012 से 2014 के बीच के मरम्मत और खरीदी के बिलों की जांच की गई। ऑडिट में पाया गया पहले बिलों में वास्तविक राशि से ज्यादा राशि दर्ज की गई। फिर उसमें धोखाधड़ी कर अधिक पैसा आहरित किया गया। फोटो कॉपी के बिलों में भी हेराफेरी सामने आई थी। महालेखाकार ने मामले में शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठाए थे। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षा केंद्र को शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। इस बीच जिले में कई अधिकारी आए और गए, लेकिन न एफआईआर हुई और न शिक्षक को हटाया गया।

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