रतलाम | शिक्षक पद पर पदोन्नति लेने से मना करने पर शिक्षा विभाग ने अपने
कर्मचारी की क्रमोन्नति भी वापस ले ली। सहायक शिक्षक ने उच्च न्यायालय का
दरवाजा खटखटाया जहां से आदेश हुए कि पदोन्नति लेने से इनकार करने पर
क्रमोन्नति का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता।
अभिभाषक के.सी. रायकवार ने बताया दंतोड़ा प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक दयाशंकर पालीवाल ने शिक्षक पद पर पदोन्नति लेने से इनकार कर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। जिला शिक्षाधिकारी ने आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ वापस ले लिया। आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अभिभाषक रायकवार ने तर्क दिया कि पदोन्नति से मना करने पर कारण बताओ सूचनापत्र जारी किए बगैर सजा नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने अभिभाषक रायकवार के तर्क को मान्य करते हुए आदेश पारित किया कि शिक्षक पद पर पदोन्नति के बाद सहायक शिक्षक चाहे तो पदोन्नति का लाभ लेने से मना कर सकता है और पूर्व में दिए गए क्रमोन्नति का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है।
अभिभाषक के.सी. रायकवार ने बताया दंतोड़ा प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक दयाशंकर पालीवाल ने शिक्षक पद पर पदोन्नति लेने से इनकार कर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। जिला शिक्षाधिकारी ने आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ वापस ले लिया। आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अभिभाषक रायकवार ने तर्क दिया कि पदोन्नति से मना करने पर कारण बताओ सूचनापत्र जारी किए बगैर सजा नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने अभिभाषक रायकवार के तर्क को मान्य करते हुए आदेश पारित किया कि शिक्षक पद पर पदोन्नति के बाद सहायक शिक्षक चाहे तो पदोन्नति का लाभ लेने से मना कर सकता है और पूर्व में दिए गए क्रमोन्नति का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है।