ग्वालियर।वेतन भत्तों के रूप में 22 लाख रूपए की वसूली के लिए अदालत से कलेक्टर एवं उप संचालक शिक्षा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी होने से शिक्षा विभाग में मचे हड़कंप के बाद इस एक तरफा आदेश के खिलाफ प्रस्तुत आवेदन से फिलहाल शासन को तो राहत मिल गई है। वहीं इस आदेश से नींद से जागे शिक्षा विभाग द्वारा जांच में महिला शिक्षक की मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया है।
वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया था दावा
दयाल शिक्षा समिति बतासे वाली गली द्वारा वीरपुर में संचालित प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ममता वैश्य ने दयाल शिक्षा समिति, कलेक्टर एवं शिक्षा विभाग को पार्टी बनाते हुए 1993 में दावा प्रस्तुत किया था। जिसमें उसे वेतन एवं भत्ते दिलाने की मांग की गई। इस मामले में 63 हजार रूपए कोर्ट फीस भी अदा नहीं की। इस संबंध में शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे। शासन की ओर से रिपोर्ट नहीं मिलने पर न्यायालय ने फीस माफ कर दी। इस मामले में प्रकरण में शासन की अनुपस्थिति के कारण शासन के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई।
2013 में कलेक्टर के खिलाफ डिक्री
वष्ाü 2013 में कलेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग के खिलाफ डिक्री हुई थी। इसमें जानबूझकर तीसरे पक्षकार को छोड़ दिया गया था। शिक्षिका द्वारा संशोधन आवेदन देते हुए 22 लाख रूपए की वसूली के लिए कुर्की वारंट कोर्ट से जारी करवा लिए।
आदेश होते ही जैसे ही शिक्षा विभाग को जानकारी लगी तो उन्होंने अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता पंकज पालीवाल से इस संबंध में सलाह ली। इस पर विभाग द्वारा कुर्की वारंट पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया गया। इसे सुनवाई में ले लिया गया है। वहीं न्यायालय ने इस आवेदन पर वादी से जवाब तलब किया है।
शिक्षिका पर होगी एफआईआर
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता पंकज पालीवाल ने बताया कि वादी महिला का अपने पति से विवाद होने के कारण पति ने उसकी मार्कशीट फर्जी होने की शिकायत की थी। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा हायर सेकंडरी एवं स्नातक संबंधी अंकसूचियों की जांच कराई तो वह फर्जी पाई गई।
इस प्रकार शिक्षिका द्वारा फर्जी अंकसूचियों के आधार पर अपनी नौकरी का दावा करते हुए 22 लाख की मांग की गई। शिक्षा विभाग ने फर्जी अंकसूचियों के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है।
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