भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर ने ट्राइबल के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसी पॉलिसी का पालन किया जाएगा जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को जारी की गई है।
आयुक्त
जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र
2021-22 के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के
विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी है। निर्देशित किया गया है
कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु दिनांक 26 जुलाई 2021 को SMDC की
बैठक का आयोजन करते हुए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। स्पष्ट किया
गया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान GFMS के माध्यम
से की जाए।
जनजातीय
कार्य विभाग की जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था
करने में कठिनाई आ रही हो, उस स्थिति में जिला स्तर पर एक समिति का गठन
किया जाए जिसमें जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक,
जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र को
शामिल किया जाए। यह समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों
की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करेगी।