प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Recent
Breaking News
- अब शिक्षकों ने ली शपथ, मांगें पूरी नहीं हुईं तो BJP के विरोध में करेंगे काम
- सीएम के सामने नारेबाजी करने वाले 16 अतिथि शिक्षक बर्खास्त
- JSSC ने की 1540 शिक्षको बंपर भर्ती, सैलरी होगी बहतरीन...आवेदन की लास्ट डेट - 30 दिसंबर 2017 तक
- Attendance of Teacher : एप से हाजिरी नहीं दी तो पड़ेंगे वेतन के लाले
- LLB पास शिक्षकों का विधि प्रकोष्ठ में रीडिप्लॉयमेंट, प्रक्रिया शुरू, आवेदन आमंत्रित- MP NEWS
Recent News
अतिथि शिक्षकों की 500 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी हाईकोर्ट
जबलपुर. अतिथि शिक्षकों की लगभग 500 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई
हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में की जाएगी। हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर
खंडपीठ में दायर याचिकाओं को भी मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई 10 सितंबर को की जाएगी।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
Comments
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();