भास्कर संवाददाता| छतरपुर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा
23(2) में संशोधन करते हुए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों की व्यावसायिक
योग्यता प्राप्त करने की अवधि को 31 मार्च 19 तक बढ़ाया गया है।
शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए यह योग्यता 31 मार्च 19 तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 19 के बाद कोई भी शिक्षण संस्थान अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रख सकेंगे। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का अवसर देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को पोर्टल www.nios.ac.in पर अनिवार्यतः पंजीयन कराना होगा। उक्त पंजीयन के लिए शिक्षक की संस्था का डाइस कोड और आधार नंबर आवश्यक होगा। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं है या 12वीं में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है। उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से कक्षा 12 वीं एवं डीएलएड दोनों पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराना होगा।
डीएलएड की
पत्रोपाधि प्राप्त होगी
कक्षा 12 वीं में 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक से उत्तीर्ण होने पर डीएलएड की पत्रोपाधि प्राप्त होगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व वर्षों में डीएलएड प्रथम या द्वितीय वर्ष अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में पंजीयन कराकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा का शुल्क पंजीकृत आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए यह योग्यता 31 मार्च 19 तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 19 के बाद कोई भी शिक्षण संस्थान अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रख सकेंगे। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का अवसर देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को पोर्टल www.nios.ac.in पर अनिवार्यतः पंजीयन कराना होगा। उक्त पंजीयन के लिए शिक्षक की संस्था का डाइस कोड और आधार नंबर आवश्यक होगा। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं है या 12वीं में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है। उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से कक्षा 12 वीं एवं डीएलएड दोनों पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराना होगा।
डीएलएड की
पत्रोपाधि प्राप्त होगी
कक्षा 12 वीं में 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक से उत्तीर्ण होने पर डीएलएड की पत्रोपाधि प्राप्त होगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व वर्षों में डीएलएड प्रथम या द्वितीय वर्ष अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में पंजीयन कराकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा का शुल्क पंजीकृत आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।