इंदौर|आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की
प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। इसमें पहले चरण में प्रवेश नहीं मिलने
वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में
निर्देश जारी कर दिए हैं।
पालक शिक्षा के अधिकार पोर्टल पर खाली सीटों वाले स्कूलों की सूची देखकर नजदीक के स्कूल का चयन कर सकेंगे। पालकों से कहा है कि वरीयता के आधार पर कम से कम 3 स्कूल का चयन करें। दूसरे चरण में प्राइवेट स्कूल की सीट आवंटन की लॉटरी 8 सितंबर को होगी।
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