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अतिथि शिक्षकों को सहायक प्राध्यापक की भर्ती में नहीं मिलेगी उम्र में छूट

ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अतिथि शिक्षकों की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सहायक प्राध्यापक भर्ती में उम्र की छूट की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके चलते 45 याचिकाएं खारिज हो गईं।
नुसरत सुल्ताना व अन्य अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिका में बताया गया कि पीएससी ने 15 साल बाद सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। भर्ती समय पर नहीं निकलने की वजह से कई उम्मीदवार ओवरेज हो गए हैं। इसलिए भर्ती के लिए उम्र 45 साल निर्धारित की जाए। साथ ही पीएचडी व नेट की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाए। पीएससी के अधिवक्ता संगम जैन ने कोर्ट को बताया कि भर्ती नियमानुसार की जा रही है। नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं अतिथि शिक्षकों ने लगाई थी। शासन की ओर से पैरवी उप शासकीय अधिवक्ता अमित बंसल ने की।
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