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39 शिक्षकों की नौकरी अधर में लटकी, मूल संस्था से रिलीव हो गए, धार जिले में नहीं हो पा रहे ज्वाइन

धार। कलेक्टोरेट में सहायक आयुक्त से ज्वाइनिंग के लिए मिलने पहुंचे अन्य जिलों मंे कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं।


हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका पर निर्णय देते हुए जारी किए थे आदेश

शिक्षक अजय पांडे ने बताया कि अंतर जिला एवं निकाय संविलियन में शिक्षा विभाग से जन जातीय कार्य विभाग में और जन जातीय कार्य विभाग से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन हमारी लंबे समय से सुनवाई नहीं की जा रही थी। इस सभी शिक्षकों ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की है। 01 अक्टूबर 18 को शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देते हुए कोर्ट ने सभी को चाहे जिले की शालाओं के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए। इसी के परिपालन में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश पर हम सभी कार्यमुक्त हो गए। अब ट्राइबल विभाग ने इंदौर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील को आधार बनाकर हमारी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले में ट्राइबल आयुक्त ने 30 अक्टूबर तक अपील जबलपुर में दायर नहीं की थी और 30 अक्टूबर को रिलीव हो गए। 31 अक्टूबर से वर्तमान तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इससे सभी 39 शिक्षक अधर में लटक गए हैं। अब न तो मूल संस्था में लौट पा रहे हैं और न ही धार जिले की शालाओं में ज्वाइन हो पा रहे हैं।

पांडे का कहना है कि भविष्य को लेकर हमें कुछ भी नहीं निश्चित नहीं है कि हमें ज्वाइन कराया जाएगा या नहीं। क्योंकि पुरानी संस्था ने ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया है। इस बीच में जितने दिन जा रहे हैं उसका वेतन मिलेगा या नहीं यह भी नहीं पता। मामले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग धार बृजेश पांडेय से मिलने आए शिक्षकों को आवक-जावक की पावती दी गई। साथ ही पांडे ने शिक्षक-शिक्षिकाओं को बताया कि उनकी इस संबंध में कलेक्टर और भोपाल विभाग से बात चल रही है, जो भी निर्णय होगा उस अनुरूप उन्हें फोन पर सूचना कर दी जाएगी। फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया है। 

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