जबलपुर. प्रदेशभर के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। प्रोफेशनल
एक्जामिनेशन बोर्ड (पीइबी) के तत्वावधान में ये आवेदन बुलाए गए। इस परीक्षा
के संबंध में मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। फैसले में कहा,
‘जिन्हें नियुक्त होने की पात्रता नहीं है, उन्हें परीक्षा में शामिल करने
का कोई औचित्य नहीं है।’
माध्यमिक स्कूल शिक्षक होने के लिए बीएड पास होना जरूरी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माध्यमिक स्कूल शिक्षक होने के लिए बीएड पास
होना जरू री है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की
डिवीजन बेंच ने इस मत के साथ प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीइबी) की अपील
मंजूर कर ली। कोर्ट ने एमएससी एग्रीकल्चर उत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा में
शामिल करने के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बीएड पास होना जरूरी
सुहागी
जबलपुर निवासी विकास रघुवंशी व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया,
पीइबी ने प्रदेशभर के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के
लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बीएड पास होना
जरूरी था। इस शर्त को याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए चुनौती दी कि बीएससी
एग्रीकल्चर चार का व्यवसायिक पाठ्यक्रम है। जो बीए, बीएड की अवधि के बराबर
है। लिहाजा उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाए।
‘नियुक्त होने की पात्रता नहीं तो परीक्षा में शामिल करना बेकार’
हाईकोर्ट
की सिंगल बेंच ने 11 सितंबर 2018 को अंतरिम आदेश जारी कर एमएससी
एग्रीकल्चर पास छात्रों को माध्यमिक स्कूल शिक्षक परीक्षा में शामिल करने
के निर्देश दिए। पीइबी की ओर से दायर अपील में इस आदेश को अनुचित बताते हुए
कहा गया कि यह भर्र्ती एवं सेवा नियमों के विपरीत है। नियमों के अनुसार
शिक्षक के लिए द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ बीएड डिग्री होना जरूरी
है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली।
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