भोपाल। संविदा कर्मचारी जो मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क
विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं में कार्यरत हैं,उनके
वेतन में 7 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। जबकि प्राधिकरण में पदस्थ
सेवानिवृत्त संविदा कर्मियों को इस वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई
प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय गुरुवार को लिया गया
है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो की भी समीक्षा की
गई। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण
है।
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में 19 हजार 824 करोड़ रुपये
लागत की 68 हजार 846 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका
है। इससे प्रदेश के 16 हजार 276 ग्रामों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त
हुई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस और
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतेश व्यास भी उपस्थित रहे।
40 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती जल्द!...
शिक्षकों
की कमी को लेकर मंत्री विजय शाह ने कहा कि व्यापम के बाद नई भर्ती की
गतिविधियों को रोक दिया गया,लेकिन जब से मैं इस मंत्री पद पर आया हूं। तब
से लगातार इस विषय पर काम
किया जा रहा है और हम जल्द ही शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लगभग 40 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की
जाएगी और जो अतिथि शिक्षक हैं उनमें से भी 25प्रतिशत को आरक्षण दिया जाएगा।
इधर, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खास खबर...
वहीं
लोकसभा में गुरुवार को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल (ग्रेच्युटी
संशोधन विधेयक) का भुगतान और स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट बिल (विशिष्ट राहत
संशोधन विधेयक) जैसे दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा
स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी माना कि इन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल पर लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण
उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार को इस बिल के अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी।
1961 एक्ट के तहत मैटर्निटी लीव की अधिकतम सीमा 12 हफ्तों की थी,लेकिन
अब मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट 2017 के तहत इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते कर
दिया गया है। इस बिल में 1972 के अधिनियम में 12 सप्ताह के संदर्भ को हटा
दिया गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक मैटर्निटी लीव की
सुविधा देकर सशक्त किया गया है।
वहीं 1961 एक्ट बिल में संशोधन के
बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक
टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिला सकेगी। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के
लिए पहले ही 20 लाख रुपए तक टैक्स् फ्री ग्रैच्युटी का प्रावधान है।
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