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प्रदेश से बाहर के 25 साल तक के अभ्यर्थी ही हो पाएंगे शामिल

संदीप तिवारी | सागर मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के शामिल होने की प्रक्रिया अब जटिल हो गई है। इस बार की चयन परीक्षा में बाहरी अभ्यर्थी 25 साल की उम्र तक के ही शामिल हो सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा था, वह पास हो गया है। राजपत्र में भी इसका प्रकाशन हो गया है। इसका सीधा फायदा प्रदेश के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो पिछले 7 साल से इस भर्ती परीक्षा के इंतजार में हैं। बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या इससे कुछ न कुछ कम होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग 31 हजार 658 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। यह परीक्षा जून-जुलाई तक संभावित है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में शिक्षकों के 50 हजार से अधिक पद खाली हैं, फिर भी यह भर्ती परीक्षा लंबे समय से टल रही है। अब, 10 माह बाद ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार भी यह भर्ती जल्दी कराने का मन बना चुकी है। यही वजह है कि एक बार फिर से प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब पांच बार भर्ती नियमों में संशोधन किया जा चुका है। छठवीं बार यह संशोधन हुआ है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि इस बार भर्ती नियम जारी होने के एक महीने के अंदर परीक्षा करा लेंगे, लेकिन ये प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की तैयारी पर निर्भर होगा, हालांकि अभी यह भी स्पष्ट होना शेष है कि संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा इसी नाम से होगी या उसका नाम बदलकर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने संविदा शिक्षकों का विभाग में ही विलय कर दिया है।

आरक्षित वर्ग को 45 साल की छूट, सामान्य

प्रशासन विभाग ने जारी किए थे नियम

इस संशोधन के बाद प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी 25 साल की उम्र तक, अनारक्षित वर्ग के पुरुष 40 साल, अनारक्षित वर्ग की महिला 45 साल, आरक्षित वर्ग की महिला एवं पुरुष 45-45 साल, नि:शक्तजन और निगम-मंडल के कर्मचारी, होमगार्ड सैनिकों को 45-45 साल की उम्र तक परीक्षा में शामिल होने की छूट मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग मई 2017 में ये नियम जारी कर चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग संविदा शिक्षक भर्ती में इन्हें पहली बार जोड़ रहा है। वर्ष 2011 में संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस समय यह नियम लागू नहीं थे।

हम जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने रहे हैं। उम्र संशोधन को लेकर राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। परीक्षा के नाम एवं अन्य नियमों को लेकर एक माह में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आवेदकों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। - दीपक जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग

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