ग्वालियर। हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका का सुनवाई करते हुए शिक्षा
विभाग के प्रमुख सचिव को 24 जनवरी को तलब किया है। बार-बार मौके दिए जाने
के बाद जवाब पेश नहीं किया जा रहा था।
सुरेश चन्द्र शर्मा को मुरैना
के आदर्श विद्यालय में नौकरी से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करते
हुए वेतन देने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था। इसे
लेकर अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए कई मौके
दिए, लेकिन जवाब नहीं आया। साथ ही 2000 रुपए की कॉस्ट भी कोर्ट लगा चुका
है। जवाब पेश नहीं करने पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को 24 जनवरी को
व्यक्तिगत रुप से तलब किया गया है।
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Important Posts
Advertisement
UPTET news
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();