हरियाणा के गुरु ग्राम में सात वर्षीय छात्र की कंडक्टर द्वारा की गई हत्या के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश दिए हैं कि इन नियमों की जानकारी
हर निजी स्कूल में जाकर प्रबंधन को दी जाए। इसके अलावा स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों, स्टाफ सहित सभी जानकारी जुटाकर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग जरूरत के अनुसार स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करवाएगा। शहर में संचालित सभी निजी स्कूल (विशेषकर सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्ध) को सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ जैसे- ड्राइवर, कंडक्टर, माली, चौकीदार का पुलिस सत्यापन करवाना होगा। साथ ही आउटसोर्सिंग पर स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों का भी चरित्र सत्यापन करवाना होगा।
मान्यता के लिए देनी होगी रजिस्टर्ड वाहनों की सूची
छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में नए नियम लागू किए जाएंगे। यह नियम लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं। इसमें शिक्षक सहित स्कूल के पूरे स्टाफ के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
इस तरह के निर्देशों के आधार पर ही कार्रवाई
लोक संचालनालय के द्वारा जारी आदेशों के तहत अब से इस तरह के कागजों का वेरीफिकेशन होने के बाद ही मान्यताएं प्रदान की जाएंगी। परमजीत सिंह गिल, जिला शिक्षा अधिकारी
महिला कंडक्टर नहीं होने पर बस में रहेंगे शिक्षक
बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति जरूरी कर दी गई है। महिला कंडक्टर की नियुक्ति नहीं होने पर किसी शिक्षक को बस से उतरने वाले आखिरी विद्यार्थी तक रुकना होगा। बस में रुकने वाले शिक्षक पर विद्यार्थियों के घर से निकलकर बस में बैठने और वापस घर पहुंचने तक की जिम्मेदारी रहेगी।
हर निजी स्कूल में जाकर प्रबंधन को दी जाए। इसके अलावा स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों, स्टाफ सहित सभी जानकारी जुटाकर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग जरूरत के अनुसार स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करवाएगा। शहर में संचालित सभी निजी स्कूल (विशेषकर सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्ध) को सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ जैसे- ड्राइवर, कंडक्टर, माली, चौकीदार का पुलिस सत्यापन करवाना होगा। साथ ही आउटसोर्सिंग पर स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों का भी चरित्र सत्यापन करवाना होगा।
मान्यता के लिए देनी होगी रजिस्टर्ड वाहनों की सूची
छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में नए नियम लागू किए जाएंगे। यह नियम लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं। इसमें शिक्षक सहित स्कूल के पूरे स्टाफ के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
इस तरह के निर्देशों के आधार पर ही कार्रवाई
लोक संचालनालय के द्वारा जारी आदेशों के तहत अब से इस तरह के कागजों का वेरीफिकेशन होने के बाद ही मान्यताएं प्रदान की जाएंगी। परमजीत सिंह गिल, जिला शिक्षा अधिकारी
महिला कंडक्टर नहीं होने पर बस में रहेंगे शिक्षक
बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति जरूरी कर दी गई है। महिला कंडक्टर की नियुक्ति नहीं होने पर किसी शिक्षक को बस से उतरने वाले आखिरी विद्यार्थी तक रुकना होगा। बस में रुकने वाले शिक्षक पर विद्यार्थियों के घर से निकलकर बस में बैठने और वापस घर पहुंचने तक की जिम्मेदारी रहेगी।