भोपाल। मप्र के स्कूलों
में अब रोजाना राष्ट्रीय ध्वज फहराना होगा। राष्ट्रीय झंडा संहिता का हवाला
देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव
से लागू करने को कहा गया है।स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने स्कूलों में
रोजाना झंडा फहराने की घोषणा की थी।
उसी घोषणा के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जो सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। पिछले कई दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग मशक्कत कर रहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने को किस नियम के तहत लागू करवाया जाए।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक निजी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल भी शामिल रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 में शैक्षणिक संस्थाओं में झंडा फहराने को लेकर निर्देश दिए हुए हैं, उसी के अनुसार ध्वज फहराया जाए।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्वक और विशिष्ट होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त व अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। एक ही ध्वज दंड से अन्य झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज न फहराया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर न लगाया जाए।