मंडला। गली-मोहल्लों में चल रहे छोटे-बड़े प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों
से महंगी फीस वसूलकर ऊंची-ऊंची बिल्डिंग तो तान ली हैं, लेकिन उनमें पढ़ाने
के लिए शिक्षक मापदंडों के अनुरूप नहीं रखे। अधिकांश प्राइवेट (पहली से
आठवीं ) स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अप्रशिक्षित हैं।
नियमानुसार ऐसे स्कूलों को मार्च 2015 के बाद मान्यता नहीं दी जानी थी। लेकिन विभागीय अफसरों की साठगांठ के कारण ऐसे शिक्षक एक साल और पढ़ाते रहे। अब नया शिक्षण सत्र आने से पहले फिर चेतावनी दी गई है कि ट्रेंड शिक्षक नहीं हुए तो मान्यता खतरे में पड़ जाएगी।
गौरतलब है कि किसी भी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता तभी दी जाती है जबकि उस स्कल में पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित अर्थात कम से कम डीएड हों। ये नियम मार्च 2015 से प्रभाव में आ चुके थे लेकिन इनका पालन नहीं कराया गया। अधिकारियों ने ढील देकर मान्यता दे दी। लिहाजा ऐसे स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी यूबी पटैल भी इस बात को मानते हैं और अगले सत्र से नियमानुसार ही स्कूलों को मान्यता देने की बात कह रहे हैं।
पच्चीस फीसदी ही प्रशिक्षित
जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिले में प्राइवेट (प्राइमरी और मिडिल) स्कूलों के संख्या करीब 35 है। नियमानुसार प्रत्येक स्कूल में कम से तीन शिक्षकों का होना अनिवार्य है। विभाग को जो आंकड़े मिले हैं उनमें तीन चौथाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। सीधे शब्दों में समझें तो यदि स्कूलों के संख्या 35 है और प्रत्येक स्कूल में कम से कम 3 शिक्षकों का होना जरूरी है इस हिसाब से कुल शिक्षकों की संख्या 105 होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें से मात्र 25 से 30 शिक्षक ही प्रशिक्षित (डीएड) हैं शेष काम चलाऊ शिक्षा दे रहे हैं।
नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन उपनियम (1) में विहित रीति में मान्यता की कलावधि की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पूर्व करने के निर्देश हैं। सभी निजी, अनुदान प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापकों को सूचित किया गया है कि वे उनके स्कूलों को प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र में दर्शित मान्यता समाप्ति तिथि के अनुरूप 45 दिन पूर्व मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज मय फाइल की हार्डकापी की एक प्रति संबंधित विकास खण्ड स्रोत समन्वयक एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
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स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 निर्धारित की गई थी। स्कूलों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगले सत्र से जहां प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी।
-यूबी पटैल
जिला शिक्षा अधिकारी मंडला।
नियमानुसार ऐसे स्कूलों को मार्च 2015 के बाद मान्यता नहीं दी जानी थी। लेकिन विभागीय अफसरों की साठगांठ के कारण ऐसे शिक्षक एक साल और पढ़ाते रहे। अब नया शिक्षण सत्र आने से पहले फिर चेतावनी दी गई है कि ट्रेंड शिक्षक नहीं हुए तो मान्यता खतरे में पड़ जाएगी।
गौरतलब है कि किसी भी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता तभी दी जाती है जबकि उस स्कल में पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित अर्थात कम से कम डीएड हों। ये नियम मार्च 2015 से प्रभाव में आ चुके थे लेकिन इनका पालन नहीं कराया गया। अधिकारियों ने ढील देकर मान्यता दे दी। लिहाजा ऐसे स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी यूबी पटैल भी इस बात को मानते हैं और अगले सत्र से नियमानुसार ही स्कूलों को मान्यता देने की बात कह रहे हैं।
पच्चीस फीसदी ही प्रशिक्षित
जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिले में प्राइवेट (प्राइमरी और मिडिल) स्कूलों के संख्या करीब 35 है। नियमानुसार प्रत्येक स्कूल में कम से तीन शिक्षकों का होना अनिवार्य है। विभाग को जो आंकड़े मिले हैं उनमें तीन चौथाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। सीधे शब्दों में समझें तो यदि स्कूलों के संख्या 35 है और प्रत्येक स्कूल में कम से कम 3 शिक्षकों का होना जरूरी है इस हिसाब से कुल शिक्षकों की संख्या 105 होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें से मात्र 25 से 30 शिक्षक ही प्रशिक्षित (डीएड) हैं शेष काम चलाऊ शिक्षा दे रहे हैं।
नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन उपनियम (1) में विहित रीति में मान्यता की कलावधि की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पूर्व करने के निर्देश हैं। सभी निजी, अनुदान प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापकों को सूचित किया गया है कि वे उनके स्कूलों को प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र में दर्शित मान्यता समाप्ति तिथि के अनुरूप 45 दिन पूर्व मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज मय फाइल की हार्डकापी की एक प्रति संबंधित विकास खण्ड स्रोत समन्वयक एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
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स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 निर्धारित की गई थी। स्कूलों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगले सत्र से जहां प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी।
-यूबी पटैल
जिला शिक्षा अधिकारी मंडला।