जिले के 2 हजार 75 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षक विशेष परिस्थितियों में स्कूल नहीं आने की सूचना अब ई-मेल और एसएमएस से भी दे सकेंगे। अवकाश लेने के लिए पहले से आवेदन देना जरूरी होता है, लेकिन शाला सिद्धि के तहत अब उन्हें यह सुविधा दी गई है।
इससे शिक्षकों को काफी फायदा होगा। जिले में 1 हजार 75 प्राइमरी और 674 मिडिल स्कूल हैं।
इन स्कूलों में करीब साढ़े सात हजार से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य उपस्थिति का रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्कूल के प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान हमेशा इस तरह की शिकायतें आती हैं कि शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। स्थिति को दुरुस्त करने के लिए विभाग इस तरह की व्यवस्था कर रहा है।
आने-जाने के समय करेंगे हस्ताक्षर
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शाला प्रमुख सहित सभी पदस्थ शिक्षकों को आने-जाने के समय हस्ताक्षर करना होंगे। इसी के साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि स्कूल शुरू होने के निर्धारित समय से आधा घंटे के बाद शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर अंतिम रूप से पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टाफ के साथ शाला के प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन काटने के साथ, निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है।
आवेदन पत्र देना जरूरी : यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल में शिक्षक अगर अवकाश लेते हैं तो इसकी पूर्व सूचना आवेदन पत्र के माध्यम से दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में जैसे अचानक बीमार पड़ने या अन्य किसी कारण से नहीं आ पाने की दशा में एसएमएस, ई-मेल, फोन और एम शिक्षा मित्र एप पर दी गई सूचना भी मान्य की जाएगी। इसका उल्लेख शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में करना अनिवार्य रहेगा।
विशेष परिस्थितियों के लिए अवकाश की सुविधा
शिक्षक को स्कूल में अवकाश की पहले से सूचना आवेदन पत्र के माध्यम से देना जरूरी है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वे अनुपस्थिति की जानकारी एसएमएस और ईमेल से भी दे सकेंगे। यह मान्य होगा। खास बात यह है कि वे बिना बताए अनुपस्थित नहीं रहेंगे। -सीबी तिवारी, डीपीसी, जिला शिक्षा केंद्र
बिना सूचना के गायब रहने पर कार्रवाई
यह प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित है तो शाला प्रमुख अपने स्तर पर यह पता करेंगे कि अनुपस्थिति की वजह क्या है। अगर उचित कारण नहीं है तो संबंधित शिक्षक की लिखित शिकायत जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को देना होगी। इसी के साथ शिक्षक के नहीं आने पर शाला प्रमुख को वैकल्पिक शिक्षक रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य किया गया है। जो शिक्षक वैकल्पिक रूप से स्कूल में पढ़ाने आएंगे उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा।
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इससे शिक्षकों को काफी फायदा होगा। जिले में 1 हजार 75 प्राइमरी और 674 मिडिल स्कूल हैं।
इन स्कूलों में करीब साढ़े सात हजार से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य उपस्थिति का रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्कूल के प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान हमेशा इस तरह की शिकायतें आती हैं कि शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। स्थिति को दुरुस्त करने के लिए विभाग इस तरह की व्यवस्था कर रहा है।
आने-जाने के समय करेंगे हस्ताक्षर
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शाला प्रमुख सहित सभी पदस्थ शिक्षकों को आने-जाने के समय हस्ताक्षर करना होंगे। इसी के साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि स्कूल शुरू होने के निर्धारित समय से आधा घंटे के बाद शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर अंतिम रूप से पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टाफ के साथ शाला के प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन काटने के साथ, निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है।
आवेदन पत्र देना जरूरी : यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल में शिक्षक अगर अवकाश लेते हैं तो इसकी पूर्व सूचना आवेदन पत्र के माध्यम से दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में जैसे अचानक बीमार पड़ने या अन्य किसी कारण से नहीं आ पाने की दशा में एसएमएस, ई-मेल, फोन और एम शिक्षा मित्र एप पर दी गई सूचना भी मान्य की जाएगी। इसका उल्लेख शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में करना अनिवार्य रहेगा।
विशेष परिस्थितियों के लिए अवकाश की सुविधा
शिक्षक को स्कूल में अवकाश की पहले से सूचना आवेदन पत्र के माध्यम से देना जरूरी है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वे अनुपस्थिति की जानकारी एसएमएस और ईमेल से भी दे सकेंगे। यह मान्य होगा। खास बात यह है कि वे बिना बताए अनुपस्थित नहीं रहेंगे। -सीबी तिवारी, डीपीसी, जिला शिक्षा केंद्र
बिना सूचना के गायब रहने पर कार्रवाई
यह प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित है तो शाला प्रमुख अपने स्तर पर यह पता करेंगे कि अनुपस्थिति की वजह क्या है। अगर उचित कारण नहीं है तो संबंधित शिक्षक की लिखित शिकायत जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को देना होगी। इसी के साथ शिक्षक के नहीं आने पर शाला प्रमुख को वैकल्पिक शिक्षक रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य किया गया है। जो शिक्षक वैकल्पिक रूप से स्कूल में पढ़ाने आएंगे उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा।
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