सिटी रिपोर्टर | इंदौर/ भोपाल सरकारी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए यदि कोई आवेदनकर्ता नाम में कुछ
हेरफेर कर एक से ज्यादा आवेदन करता है तो उसे दो साल के लिए ब्लैक लिस्टेड
कर दिया जाएगा। यह निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी
कॉलेजों के लिए जारी किए हैं।
दो या उससे अधिक विषय में क्वालिफाइड गेस्ट फैकल्टी के लिए किसी एक ही संभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हालांकि अलग-अलग विषयों के लिए उन्हें अलग-अलग रजिस्ट्रेशन उसी संभाग के लिए कराना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव उमाकांत उमराव के अनुसार 2016-17 के लिए सरकारी कॉलेज में आवेदन की नई व्यवस्था लागू कर दी है। सभी प्राचार्यों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सभी कॉलेजों में 19 अगस्त तक गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
दो या उससे अधिक विषय में क्वालिफाइड गेस्ट फैकल्टी के लिए किसी एक ही संभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हालांकि अलग-अलग विषयों के लिए उन्हें अलग-अलग रजिस्ट्रेशन उसी संभाग के लिए कराना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव उमाकांत उमराव के अनुसार 2016-17 के लिए सरकारी कॉलेज में आवेदन की नई व्यवस्था लागू कर दी है। सभी प्राचार्यों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सभी कॉलेजों में 19 अगस्त तक गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC