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90 दिन में समयमान का लाभ दें : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस सख्त निर्देश के साथ निपटारा कर दिया कि सहायक ग्रेड-2 को प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ नियमानुसार दिया जाए। इसके लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई है।

न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल करंजिया बालाघाट में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 सुधीर सिंह चौहान का पक्ष अधिवक्ता अनिरुद्घ पाण्डेय ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 14 दिसम्बर 2012 को नियुक्त हुआ था। 10 साल की सेवा अवधि 14 दिसम्बर 2012 को पूरी हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के मुताबिक 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर प्रथम और 20 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ देने का नियम है।
4 साल से परेशान कर रहे-
याचिकाकर्ता पिछले 4 साल से अपना हक हासिल करने विभागीय स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद उसे सिवाय परेशानी के कुछ हाथ नहीं लगा। लिहाजा, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल और जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को पक्षकार बनाकर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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