भोपाल (नप्र)। संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-1 व वर्ग-2 मामले में आरोपी व्यापमं के तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
इस मामले में एक अन्य आरोपी अजय सेन ने भी जमानत अर्जी पेश की थी।
विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि दोनों का अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
दोनों ने इसी तरह परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में भी जमानत अर्जी लगाई थी। इसमें आधार लिया गया था कि सीबीआई मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब कर रही है। अदालत सुनवाई में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें जमानत का लाभ दे, लेकिन उनकी यह अर्जी भी खारिज कर दी गई।
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