भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय महिला कर्मचारियों को 730 दिन का चाइल्ड-केयर
अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन
की तारीख से लागू होगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश के कुछ गिने-चुने
राज्यों में शामिल हो गया है, जहां दो साल का चाइल्ड केयर अवकाश महिलाओं को
दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening
फैसले के अनुसार 18
साल की आयु तक दो बच्चों की देखभाल के लिये शासकीय महिला कर्मचारियों को
अपने सेवाकाल में 2 साल का अवकाश उनकी परवरिश के लिए दिया जाएगा। इस अवकाश
की पात्रता वैधानिक तौर पर दत्तक लिए गए बच्चे के प्रकरण में भी होगी।
चालीस प्रतिशत नि:शक्त बच्चों की मां को ऐसे बच्चों की आयु 22 वर्ष पूरी
होने तक इस अवकाश की सुविधा मिलेगी, लेकिन अवकाश की अवधि उतनी ही होगी।
मिलती रहेगी तनख्वाह
अवकाश की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं मिलेगी। जो महिला शासकीय सेवा में प्रोबेशन में होंगी, उन्हें यह सुविधा विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी। अवकाश की अवधि में वेतन की पात्रता रहेगी। अवकाश की इस सुविधा को सर्विस-बुक में अलग से दर्ज किया जाएगा।
परिवीक्षा पर कार्यरत महिला अधिकारी कर्मचारी को दिए गए इस अवकाश अवधि के दिनों की उनके प्रोबेशन की अवधि में वृद्धि की जाएगी।
मिलती रहेगी तनख्वाह
अवकाश की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं मिलेगी। जो महिला शासकीय सेवा में प्रोबेशन में होंगी, उन्हें यह सुविधा विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी। अवकाश की अवधि में वेतन की पात्रता रहेगी। अवकाश की इस सुविधा को सर्विस-बुक में अलग से दर्ज किया जाएगा।
परिवीक्षा पर कार्यरत महिला अधिकारी कर्मचारी को दिए गए इस अवकाश अवधि के दिनों की उनके प्रोबेशन की अवधि में वृद्धि की जाएगी।
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